लाइन ऑफ़ ट्रीटमेंट बदलने से क्या क्लेम स्वीकार होगी ?

Dispute between          Manesh T P v/s Max Bupa

Award/Complaint no  IO/BNG/A/HI/0275/2019-20

Cause of dispute          Rejection of post hospitalization claim (change in line of treatment)

Amount of claim          Rs.8859

Relief sought                Rs.8859

Decision in favour of   Insurer

Date of Award/Order 27/2/20

Location                     Bangalore

संक्षिप्त तथ्य

मुख्य उपचार एलोपैथिक अस्पताल में किया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद आयुर्वेदिक उपचार किया गया। चूंकि उपचार की लाइन में बदलाव था, इसलिए पॉलिसी के तहत इसकी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, पीईडी (Asthma) का खुलासा नहीं किया गया था।

लोकपाल का फैसला 

पॉलिसी क्लॉज में कहा गया है कि अगर उपचार आयुर्वेदिक अस्पताल में किया कराया गया तो उस स्थिति में hospitalization से 30 days पूर्व और 60 days बाद का खर्च पॉलिसी  वहन करेगी बशर्ते ये उपचार भी आयुर्वेदिक हों। शिकायतकर्ता ने पहले allopathy और फिर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जो पॉलिसी  के नियमों के अनुकूल नहीं है। 

रिमार्क  

अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, उपचार का तरीका  वही होना  चाहिए, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 


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