लाइन ऑफ़ ट्रीटमेंट बदलने से क्या क्लेम स्वीकार होगी ?
Dispute between Manesh T P v/s Max Bupa
Award/Complaint no IO/BNG/A/HI/0275/2019-20
Cause of dispute Rejection of post hospitalization claim (change in line of treatment)
Amount of claim Rs.8859
Relief sought Rs.8859
Decision in favour of Insurer
Date of Award/Order 27/2/20
Location Bangalore
संक्षिप्त तथ्य
मुख्य उपचार एलोपैथिक अस्पताल में किया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद आयुर्वेदिक उपचार किया गया। चूंकि उपचार की लाइन में बदलाव था, इसलिए पॉलिसी के तहत इसकी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, पीईडी (Asthma) का खुलासा नहीं किया गया था।
लोकपाल का फैसला
पॉलिसी क्लॉज में कहा गया है कि अगर उपचार आयुर्वेदिक अस्पताल में किया कराया गया तो उस स्थिति में hospitalization से 30 days पूर्व और 60 days बाद का खर्च पॉलिसी वहन करेगी बशर्ते ये उपचार भी आयुर्वेदिक हों। शिकायतकर्ता ने पहले allopathy और फिर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जो पॉलिसी के नियमों के अनुकूल नहीं है।
रिमार्क
अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, उपचार का तरीका वही होना चाहिए, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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